


आज यानी 1 जुलाई 2025 से दिल्ली सरकार ने पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कड़ा एक्शन लेने की शुरुआत कर दी है। राजधानी में प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार End-of-Life (EOL) व्हीकल्स के खिलाफ एक व्यापक कार्रवाई अभियान चला रही है।
इन वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन
15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन
10 साल से पुराने डीजल वाहन
इन वाहनों को अब दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं मिलेगा।
जुर्माना और कार्रवाई
अगर कोई प्रतिबंधित वाहन सड़क पर पकड़ा गया, तो मालिक पर ₹10,000 का चालान लगेगा।
पुराने दोपहिया वाहनों की जब्ती की स्थिति में मालिक को ₹5,000 का जुर्माना देना होगा।
ऐसे वाहन सीधा जब्त किए जाएंगे और आगे स्क्रैपिंग की प्रक्रिया शुरू होगी।
पेट्रोल पंपों पर निगरानी रहेगी सख्त
इस आदेश को लागू करने के लिए CAQM (Commission for Air Quality Management), दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग, MCD, और दिल्ली पुलिस की टीमें एक साथ पेट्रोल पंपों पर निगरानी रखेंगी।किसी भी पुराने वाहन को पेट्रोल या डीजल देने पर पंप संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।